Chhattisgarh Durg News: दुर्ग। देवांगन समाज द्वारा निर्मित परमेश्वरी आश्रम में करीब 30 लाख रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऐश्वर्या दीवान ने प्रस्तुत दस्तावेजों और थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने लक्ष्मीनारायण देवांगन, पवन कुमार देवांगन और अनिल देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(2), 318(4), 316(5) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादकर्ता एवं पूर्व जिला देवांगन समाज अध्यक्ष पुरानिक राम देवांगन ने अपने अधिवक्ता प्रदीप नेमा के माध्यम से न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत के अनुसार वर्ष 2017 में परमेश्वरी आश्रम निर्माण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी। बाद में नगर निगम दुर्ग ने भूमि उपलब्ध कराई और वर्ष 2019 में भवन समाज को सौंपा गया। आरोप है कि इसके बाद महापौर निधि, सांसद निधि, विधायक निधि सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि और आश्रम की आय का हिसाब समाज को नहीं दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि समाज की जानकारी और सहमति के बिना आश्रम का संचालन किया गया तथा आय-व्यय का विवरण मांगने पर विवाद उत्पन्न हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। शेयर करें Post navigation Dhamtari News: नकाबपोश बदमाशों का आतंक, युवक से मारपीट कर मोबाइल, कैश और स्कूटी लूटी Raipur News: जीरो टॉलरेंस की बड़ी कार्रवाई: दिवंगत आरक्षक के परिवार से अवैध वसूली के आरोप में थाना प्रभारी गिरफ्तार