Chhattisgarh Dhamtari News: धमतरी। जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र के पोटियाडीह गांव के लिनेश साहू आत्महत्या मामले में अदालत ने उसकी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर की अदालत ने पत्नी करुणा बाई साहू, ससुर राजकुमार साहू, सास गौरी साहू और सालियों किरण साहू व कनिष्का साहू को पांच-पांच साल के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

मामला 6 सितंबर 2024 का है, जब लिनेश साहू ने आत्महत्या कर ली थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लिनेश पर उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के सदस्यों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि लिनेश ने इसका विरोध किया था, लेकिन कथित तौर पर दबाव जारी रहा। घटना से पहले उसने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर स्टेटस के जरिए अपनी परेशानी भी साझा की थी।

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और प्रकरण अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के बाद अदालत ने पत्नी, सास-ससुर और दोनों सालियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले में लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

 

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By admin