Chhattisgarh Raipur News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026” के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार का दावा है कि इस पहल से व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी, जिससे प्रदेश निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनेगा। विधेयक का उद्देश्य उद्योगों की स्थापना में आने वाली प्रशासनिक जटिलताओं और अनावश्यक देरी को समाप्त करना है। इसके तहत डीम्ड परमिशन (Deemed Permission), स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification), तृतीय-पक्ष सत्यापन (Third-party Verification), जोखिम-आधारित निरीक्षण और दोहरे लाइसेंसिंग की समाप्ति जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से निवेश प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और उद्योगों को बेहतर कारोबारी माहौल मिलेगा। सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था से स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं बाहरी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों, श्रमशक्ति और बेहतर भौगोलिक स्थिति के साथ यह विधेयक छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास की नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार का मानना है कि उद्योगों के विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और पलायन में भी कमी आ सकती है। सरकार को उम्मीद है कि प्रभावी क्रियान्वयन के बाद छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। शेयर करें Post navigation Raipur News: JDA की 17 सूत्रीय मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा, UG बॉन्ड खत्म करने का मिला आश्वासन Bilaspur News : बिलासपुर के लग्जरी होटल में कृषि विभाग का छापा, 14 हजार लीटर कीटनाशक और जैव खाद जब्त