Ambikapur News: बेहतर नौकरी और 12 हजार रुपये मासिक वेतन का लालच देकर दो नाबालिग बालिकाओं को कर्नाटक ले जाकर शोषण करने वाले मानव तस्कर को विशेष न्यायाधीश (एनआईए) की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के ग्राम टांगरगांव निवासी मनीराम वर्ष 2024 में बागबहार क्षेत्र की दो बालिकाओं को नौकरी और अच्छी तनख्वाह का झांसा देकर कर्नाटक ले गया था। वहां दोनों को एक व्यापारी के गन्ने के खेत में काम पर लगा दिया गया। उन्हें झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया गया और वादा किया गया मेहनताना भी नहीं दिया गया। वापस लौटने की कोशिश करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी। बालिकाओं के लापता होने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान मनीराम की भूमिका सामने आने पर उसे हिरासत में लिया गया। उसकी निशानदेही पर करीब चार महीने बाद दोनों बालिकाओं को कर्नाटक से सुरक्षित बरामद किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(3) के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शेयर करें Post navigation Raipur News: PMGSY सड़कों की निगरानी अब AI से, डिप्टी CM विजय शर्मा ने दिए बड़े निर्देश Bilaspur News: जूनियर प्राचार्य को प्रभारी DEO बनाने पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब