Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री के मामले में सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और संपत्ति खरीदारों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है। प्राधिकरण के अनुसार, मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के अंतर्गत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनकी बिक्री की गई। इसे भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना गया। इसके बाद अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। नियमों के मुताबिक, निर्धारित श्रेणी की रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन, विपणन या भूखंडों की बिक्री करना कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है। इन नियमों का उद्देश्य खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति और विकास से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है। CG-RERA ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या आवासीय परियोजना में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां अवश्य जांच लें। परियोजनाओं के पंजीयन से संबंधित जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। शेयर करें Post navigation Bastar News: 8 पहियों वाले विशाल रथ की भीतर रैनी रस्म पूरी, आज नवा खानी के बाद दंतेश्वरी मंदिर लौटेगा रथ Manendragarh Latest News: मनेंद्रगढ़ से केल्हारी जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत, 30 यात्री थे सवार