Chhattisgarh Bijapur News: बीजापुर। वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बुरजी के आश्रित ग्राम कावड़गांव के 23 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए गए। इस पहल से हितग्राहियों को उनकी काबिज भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है।

15 जून को जिला चिकित्सालय बीजापुर परिसर में आयोजित समारोह में वन, सहकारिता, परिवहन एवं संसदीय कार्य विभाग तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति में आदिवासी विकास विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए। यह वितरण वन अधिकार अधिनियम 2006, नियम 2007 तथा संशोधित नियम 2012 के प्रावधानों के तहत किया गया।

वन अधिकार मान्यता पत्र मिलने से ग्राम कावड़गांव के 23 हितग्राहियों को उनकी वास्तविक कब्जे वाली भूमि पर कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। इस अवसर पर हितग्राहियों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिला।

हितग्राहियों ने वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त करने पर जिला प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भूमि पर वैधानिक अधिकार मिलने से न केवल उनका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी वे अधिक सशक्त बन सकेंगे।

प्रशासन का मानना है कि वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार दिलाने तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

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By admin