Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। आज से देश में ट्रैफिक नियमों में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर यान अधिनियम में किए गए बदलावों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत कुछ छोटी यातायात गलतियों पर पहली बार चालान के बजाय चेतावनी दी जाएगी, जबकि बिना वैध बीमा वाहन चलाने और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है।

नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने के तुरंत बाद उसे अवैध नहीं माना जाएगा। एक्सपायरी डेट के बाद भी लाइसेंस 30 दिनों तक मान्य रहेगा। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक्सपायरी डेट से एक साल पहले तक आवेदन किया जा सकेगा। समय पर आवेदन करने पर नवीनीकरण समाप्ति की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। वाहन का पंजीकरण रद होने या उससे जुड़े मामलों में दस्तावेज जमा करने की समय सीमा भी 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है।

ऐसे यातायात उल्लंघन जिनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में अलग से जुर्माना निर्धारित नहीं है, उनमें पहली बार गलती करने पर चालान के बजाय चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 500 से 1,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना जरूरत या नो-हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने और साइलेंसर के बजाय कट-आउट से धुआं निकालने वाले वाहनों पर भी पहली बार चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का दंड लगेगा।

बिना वैध मोटर थर्ड-पार्टी बीमा के वाहन चलाने पर पहली बार मूल प्रीमियम का तीन गुना या 5,000 रुपये, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार गलती करने पर यह राशि मूल प्रीमियम की पांच गुना या 10 हजार रुपये, जो भी अधिक हो, हो जाएगी। ऐसे दोषपूर्ण वाहनों को चलाने पर भी 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिनसे सड़क पर लोगों या दूसरे वाहनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

दुर्घटना में मौत या गंभीर चोट के मामले में पीड़ित को मिलने वाली अनुग्रह राशि को अब मोटर दुर्घटना के वैधानिक मुआवजे से नहीं घटाया जाएगा। मुआवजे के लिए आवेदन की सामान्य छह महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद भी दावा अधिकरण उचित कारण होने पर अगले 12 महीने तक आवेदन स्वीकार कर सकता है। वहीं ट्रिब्यूनल को दावों का निपटारा 12 महीने के भीतर करने का प्रयास करना होगा।

नए नियमों के तहत कुछ निर्धारित गंभीर अपराधों को समझौता शुल्क लेकर समाप्त किया जा सकेगा। इनमें बिना मंजूरी दूसरे व्यक्ति को वाहन चलाने देना, बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाना, ओवरस्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग या सड़क पर रेसिंग, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना शामिल है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण मानकों का बार-बार उल्लंघन, बिना आरसी वाहन चलाना तथा वाहन के ब्रेक या अन्य पार्ट्स से छेड़छाड़ जैसे मामले भी इसमें शामिल हैं।

शेयर करें

By admin