Chhattisgarh Bilaspur News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम के दिवंगत कर्मचारी स्वर्गीय गोकुल भास्कर की पत्नी सीताबाई भास्कर को बड़ी राहत दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को देय पूरी ग्रेच्युटी राशि का भुगतान आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर किया जाए। कोर्ट के इस निर्देश के बाद लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रही विधवा को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मामला सकरी तहसील के ग्राम सैदा निवासी सीताबाई भास्कर से जुड़ा है। उनके पति गोकुल भास्कर बिलासपुर नगर निगम में कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु के बाद सीताबाई को नियमानुसार ग्रेच्युटी राशि मिलनी थी, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता संदीप के. शर्मा ने कोर्ट को बताया कि बिलासपुर नगर निगम आयुक्त ने 23 जून 2026 को जारी आदेश में स्वयं यह स्वीकार किया था कि सीताबाई भास्कर ग्रेच्युटी की राशि पाने की हकदार हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक देय राशि का भुगतान नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता रविकुमार भगत उपस्थित हुए। उन्होंने निगम की ओर से निर्देश के आधार पर कोर्ट को आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ता को देय ग्रेच्युटी की पूरी राशि 10 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी। नगर निगम की ओर से दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया। अदालत ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर सीताबाई भास्कर को देय पूरी ग्रेच्युटी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। शेयर करें Post navigation Kawardha News : नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 3.75 लाख की उधारी के बदले थमाए 4.50 लाख के जाली नोट; तीन गिरफ्तार Raipur News : मुख्य सचिव की सचिवों के साथ हाईलेवल बैठक, रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों के प्रकरण निपटाने के निर्देश