Chhattisgarh Raipur News : रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ मौसम 2026 के लिए किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक होने के चलते कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है। विभाग के अनुसार, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, जलभराव या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने पर बीमा दावा प्राप्त करने के लिए किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में सूचना नहीं देने पर बीमा दावा प्रभावित हो सकता है। किसान कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन 14447 पर कॉल कर नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कृषि विभाग, राजस्व विभाग, बैंक या बीमा कंपनी को भी सूचना दी जा सकती है। योजना के तहत किसान धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी जैसी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। राज्य सरकार ने बाधित बोनी, रोपण में विफलता, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी बीमा सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है। कृषि ऋण लेने वाले किसान संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि गैर-ऋणी किसान बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बीमा मध्यस्थों या PMFBY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शेयर करें Post navigation Dhamtari News : धमतरी में दर्दनाक हादसा: कपड़ा सुखाते वक्त करंट की चपेट में आई महिला, अस्पताल में तोड़ा दम Korba News : एकलव्य स्कूल में छात्रों का फूटा गुस्सा: प्रिंसिपल को हटाने की मांग, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी घेरी